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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटा? घबराएं नहीं, यहाँ है 6 फरवरी 2026 तक नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया

By: Yash Raj

On: February 3, 2026

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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए जाने की खबर ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। यदि आपका नाम भी नई सूची में नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह कोई अंतिम सूची नहीं है, और आपके पास अभी भी 6 फरवरी 2026 तक अपना नाम दर्ज कराने का पूरा मौका है।

स्थिति

पहलू महत्वपूर्ण जानकारी
वर्तमान स्थिति ड्राफ्ट (प्रारूप) वोटर लिस्ट जारी, अंतिम सूची नहीं
प्रमुख तिथि 6 फरवरी 2026 (नाम जोड़ने/आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि)
हटाए गए नाम लगभग 2.89 करोड़ (अनुमानित)
कैसे जोड़ें नाम ऑनलाइन फॉर्म 6 (नए मतदाता) या फॉर्म 7 (नाम कटने पर आपत्ति) भरें
आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in

सबसे पहले, अपना नाम ऐसे करें चेक

अपनी चिंता दूर करने का पहला कदम है अपना नाम ऑनलाइन चेक करना:

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

  2. ‘मतदाता सूची में अपना नाम खोजें’ या इसी तरह के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. अपना नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि या लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र के विवरण दर्ज करें।

  4. यदि आपका नाम दिखाई देता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। यदि नहीं दिखता, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

यदि नाम नहीं है, तो ये हैं आपके कदम

नाम न होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अब कभी वोट नहीं दे पाएंगे। आपको बस एक सरल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यह प्रक्रिया दो तरह के लोगों के लिए थोड़ी अलग है:

  • यदि आप नए मतदाता हैं या पहले कभी नाम दर्ज नहीं कराया: आपको फॉर्म 6 भरना होगा।

  • यदि आपका नाम पहले था लेकिन इस बार की ड्राफ्ट लिस्ट से हट गया है: आपको फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करानी होगी।

दोनों ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया एक जैसी है:

  1. वही आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

  2. ‘ऑनलाइन आवेदन/दावा जमा करें’ या ‘फॉर्म 6/फॉर्म 7’ के विकल्प का चयन करें।

  3. सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता और आधार विवरण सही-सही भरें।

  4. आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार, आयु प्रमाण, पता प्रमाण) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

  5. फॉर्म सबमिट कर दें और प्राप्त पावती नंबर (Acknowledgement Number) को सुरक्षित रख लें। इससे बाद में आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

निष्कर्ष

नाम हटने का मतलब सजा नहीं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा सूची को सटीक और अप-टू-डेट बनाने का एक प्रयास है। अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक हैं और एक निवास स्थान पर लगातार रह रहे हैं, तो आपका वोटर बनना आपका संवैधानिक अधिकार है।

याद रखें, समय सीमा 6 फरवरी 2026 है। आज ही अपना नाम चेक करें और यदि जरूरत हो, तो तुरंत आवेदन करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पीछे न रहें।

Yash Raj

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैंने 2022 में ब्लॉगिंग शुरू की। मुझे वित्त और व्यवसाय के बारे में लिखने या किसी को बताने का बहुत शौक है। अब मैं studypanchi की मदद से आपको बिजनेस, फाइनेंस और कई अन्य चीजों से जुड़ी हर जानकारी बताने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद

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