
पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद, आपके मन में यह सवाल जरूर आता है: “मेरे आवेदन की स्थिति क्या है?” अब आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। NSDL और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से आप कुछ ही क्लिक में घर बैठे अपने पैन कार्ड की स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको इसके चार सबसे आसान और विश्वसनीय ऑनलाइन तरीके बता रहे हैं।
तरीकों का त्वरित अवलोकन
आप किस तरह से स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सी जानकारी उपलब्ध है। नीचे दी गई तालिका में इन तरीकों का सारांश दिया गया है:
| तरीका | आवश्यक जानकारी | सबसे उपयुक्त कब? | मुख्य वेबसाइट / माध्यम |
|---|---|---|---|
| 1. एप्लिकेशन रसीद नंबर से | 15-अंकीय एक्नॉलेजमेंट नंबर | आवेदन के तुरंत बाद और पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रैकिंग के लिए। | NSDL पोर्टल (www.onlineservices.nsdl.com) |
| 2. आधार नंबर से | आधार कार्ड नंबर और लिंक्ड मोबाइल (OTP के लिए)। | यदि आपने आधार के माध्यम से ‘इंस्टेंट ई-पैन’ के लिए आवेदन किया है। | आयकर e-Filing पोर्टल (www.incometax.gov.in) |
| 3. मोबाइल एसएमएस से | 15-अंकीय एक्नॉलेजमेंट नंबर। | बिना इंटरनेट के, सिर्फ मोबाइल फोन से स्टेटस जानने के लिए। | एसएमएस नंबर 57575 पर |
| 4. जन्मतिथि और नाम से (पैन सत्यापन) | पैन नंबर, पूरा नाम और जन्मतिथि। | पुराने पैन कार्ड के विवरण की वैधता या स्टेटस जांचने के लिए। | आयकर e-Filing पोर्टल |
चरण-दर-चरण विधियाँ
विधि 1: NSDL पोर्टल पर एप्लिकेशन रसीद नंबर से (सबसे आम तरीका)
यदि आपने NSDL की वेबसाइट या किसी एजेंसी के माध्यम से आवेदन किया है, तो आपको एक 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा। इस नंबर से स्टेटस चेक करने के लिए:
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NSDL की ट्रैकिंग वेबसाइट पर जाएं: https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html
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ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘Application Type’ के रूप में ‘PAN – New/Change Request’ चुनें।
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‘Acknowledgement Number’ के आगे का बॉक्स चुनें और अपना 15 अंकों का नंबर डालें।
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नीचे दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज करें और ‘Submit’ बटन दबाएं।
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अगले पेज पर आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे ‘Under Process’, ‘Dispatched’, ‘Hold’ आदि) दिखाई देगी।
विधि 2: आयकर e-Filing पोर्टल पर आधार नंबर से
यदि आपने ‘इंस्टेंट ई-पैन’ के लिए आवेदन किया है, जो केवल आधार से लिंक मोबाइल पर ही प्राप्त होता है:
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आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
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‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Instant E-PAN’ के विकल्प पर क्लिक करें।
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नए पेज पर ‘Check Status / Download PAN’ के विकल्प पर क्लिक करें और ‘Continue’ दबाएं।
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अपना आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें और ‘Generate Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।
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अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP डालकर सत्यापित करें। सफल सत्यापन पर आपका ई-पैन डाउनलोड करने का विकल्प आ जाएगा या स्टेटस दिखेगा।
विधि 3: मोबाइल फोन से एसएमएस के द्वारा (सबसे सरल)
यह तरीका इंटरनेट के बिना भी काम करता है। बस अपने मोबाइल से एक एसएमएस भेजें:
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एसएमएस बॉक्स खोलें और नया मैसेज टाइप करें:
NSDLPAN <15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर>
(उदाहरण:NSDLPAN 123456789012345) -
इस मैसेज को 57575 नंबर पर भेज दें।
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कुछ समय में आपको एक जवाबी एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें आपके आवेदन की अद्यतन स्थिति बताई जाएगी।
विधि 4: जन्मतिथि और नाम से पैन सत्यापन (मौजूदा पैन के लिए)
यह विधि नए आवेदन की स्थिति देखने के बजाय, किसी मौजूदा पैन नंबर की वैधता (Valid/Invalid) जांचने के काम आती है। इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आयकर रिकॉर्ड में आपका नाम और जन्मतिथि सही है या नहीं।
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आयकर e-Filing वेबसाइट के ‘Quick Links’ में ‘Verify Your PAN Details’ पर क्लिक करें।
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अपना पैन नंबर, पूरा नाम (जैसा पैन कार्ड पर है), जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालें।
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‘Submit’ बटन दबाएं।
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अगर सभी विवरण डेटाबेस से मेल खाते हैं, तो ‘Valid PAN’ का संदेश मिलेगा।
महत्वपूर्ण सुझाव और समस्याओं का समाधान
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एक्नॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रखें: आवेदन करते ही मिलने वाला 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट (रसीद) नंबर पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। इसे जरूर सुरक्षित रखें।
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सामान्य स्टेटस और उनका मतलब:
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Under Process: आपका आवेदन विभाग में प्रसंस्करण (प्रोसेस) में है।
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Dispatched: आपका पैन कार्ड छपकर डाक के माध्यम से भेज दिया गया है।
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Hold/Rejected: कुछ जानकारी गलत होने या दस्तावेज न मिलने पर आवेदन रोक दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे में संबंधित एजेंसी से संपर्क करें।
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समय सीमा: सामान्यतः एक नया पैन कार्ड जारी होने में 10-15 कार्यदिवस लग सकते हैं। तत्काल (तत्काल) पैन सेवा के मामले में 48 घंटे में ई-पैन प्राप्त हो सकता है।
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सहायता: यदि किसी तरीके से स्टेटस नहीं मिल रहा है या ‘होल्ड’ दिख रहा है, तो NSDL हेल्पडेस्क (020-27218080) या आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
अपने पैन कार्ड आवेदन की स्थिति ट्रैक करना अब एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सबसे आसान और पूर्ण जानकारी NSDL की ट्रैकिंग वेबसाइट से मिलती है। यदि आपने आधार से इंस्टेंट ई-पैन के लिए आवेदन किया है, तो आयकर e-Filing पोर्टल का उपयोग करें। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो बस एक एसएमएस भेजकर अपडेट प्राप्त कर लें। अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर सावधानी से रखें और नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहें।
